Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nitin Ahuja and Hiteshi Ahuja v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/76492/2021
- Decision date
- 2026-08-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“40 ,//63 सपठित नियम-24 45-शिकायत PATE—NCR44/06/76492/202 नितिन आहूजा एवं हितेशी आहूजा बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान. अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित हुए। सह-आवंटी हितेशी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता श्री सम्राट वेश उपस्थित हुए । पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04. 2022 के अनुसार विपक्षी को निर्देशित किया जाये कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में बी.बी.ए निष्पादित कराया जाये। यदि विपक्षी ऐसा नहीं करता है, तो विपक्षी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। शिकायतकर्ता तथा हितेशी (सह-आवंटी) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जो माननीय उ.प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अपील योजित की गई थी, वह निर्णीत हो चुकी है, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा माननीय उ.प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति दाखिल नहीं की गई है। .
शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उ.प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण मे लम्बितं अपील की अद्यतन स्थिति आदेश सहित शपथ-पत्र के साथ 45 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब एवं गणना शीट के विरुद्ध यदि शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित i5 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर —=F अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि बकाया देयों का निस्तारण कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके।
शिकायतकर्ता के पक्ष में बी.बी.ए निष्पादन की बाबत विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 45 दिनों के अन्दर माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04. 2022 के प्रस्तर-4 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शिकायतकर्ता के पक्ष में बी.बी.ए निष्पादित / हस्ताक्षरित कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी grr is दिनों के अन्दर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार बी.बी.ए हस्ताक्षरित कर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करें और विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 24.09.2026 को अपराह्न 02:00 बजे विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि जोकि बी.बी.ए हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत हो सहित व्यक्तिगत रूप से इस पीठ के समक्ष उपस्थित होकर माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में शिकायतकर्ता के पक्ष में बी.बी.ए निष्पादित करें। यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के विरुद्ध आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु व्यक्तिगत रूप से अपराह्न 02:00 बजे दिनांक 24.09.2026 को पेश हो। जग जे QA आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण