Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nitin Ahuja and Hiteshi Ahuja v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/76492/2021
- Decision date
- 2026-07-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 नियम-24 26-शिकायत PAT—NCRI44/06/76492/202 नितिन आहूजा बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता श्री नितिन अहूजा स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुश dea उपस्थित हुए। सह-आवंटी हितेशी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई।
पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांकित 48.06.2026 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी कुर्की आख्या दिनांकित 02.07.2026 दाखिल की गई है, जो पत्रावली पर दाखिल है। सह-आवंटी सुश्री हितेशी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा अपना वकालतनामा दाखिल किया गया है और साथ में प्रार्थना-पत्र दिनांकित 02.07.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत यूनिट में सुश्री हितेशी सह-आवंटी है और उसके द्वारा भी विपक्षी को यूनिट के मद में धनराशि जमा की गई है और उसको सुने बिना और धारा-34 के आदेश में पक्षकार बनाये बिना माननीय रेरा पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसमें केवल सिर्फ श्री नितिन अहूजा के पक्ष में यूनिट का कब्जा देने एवं रजिस्ट्री दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, इसलिए सुश्री हितेशी अहूजा को नियम-24 के अन्तर्गत पक्षकार बनाया जाये और रेरा पोर्टल पर सुश्री हितेशी का नाम अंकित किया जाये और उसको सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाये। अतः न्यायहित में सुश्री हितेश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। QQ रेरा सिस्टम wate को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत मामले में सुश्री हितेशी अहूजा को बतौर सह-आवंटी पक्षकार बनाया जाये, ताकि बिना उसको सुने कोई आदेश पारित न हो सके। विपक्षी की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 25.06.2026 आदेश दिनांकित 8.06.2026 को Rata किया जाये और आदेश के क्रियान्वयन पर सटे करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
दोनों पक्षों से उक्त प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति मांगी जाये। शिकायतकर्ता श्री नितिन अहूजा एवं सुश्री हितेशी अहूजा को यदि विपक्षी द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में सुश्री हितेशी सह-आवंटी को पक्षकार बनाये जाने हेतु इस आदेश की प्रति एवं सुश्री हितेशी सह-आवंटी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र की प्रति रेरा सिस्टम एनालिस्ट को ई-मेल के माध्यम से आज ही भेजी जाये, ताकि रेरा सिस्टम एनालिस्ट सुश्री हितेशी सह-आवंटी को रेरा पोर्टल पर बतौर सह-आवंटी अंकित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण