Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Chanchal Dwivedi v. Nandi Infratech Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/54350/2020
- Decision date
- 2026-03-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 नियम-24 44-शिकायत WeAT—NCR I44/06/54350/2020 चंचल द्विवेदी बनाम नंदी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 8.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपफक्षों द्वारा अपनी-अपनी गणना शीट दाखिल की गई हैं। अतः उभयपक्षों की गणना शीट पत्रावली सहित रेरा अधिकृत सी.ए को भेजी जाये कि रेरा अधिकृत सी.ए उभयपक्षों की गणना शीट, आदेश दिनांक 49.02.2024 एवं बी.बी.ए के अनुसार गणना कर स्पष्ट रूप से अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करें कि कितनी धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी है। रेरा अधिकृत सी.ए को निर्देशित किया जाता है कि गणना करते हुए होल्डिंग चार्ज, मेन्टेनेन्स चार्ज एवं विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में निम्न प्रकार गणना की जायेः-
4. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, coig के प्रस्तर-9.2 के प्राविधान के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और विपक्षी द्वारा समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा दिनांक 9.02.202' को विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह आवंटित यूनिट को अनुबन्ध-पत्र के अनुसार समस्त सुविधायों सहित दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी. / सी.सी. कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। Hi 2. जहाँ तक मेन््टेनेन्स का प्रश्न है, क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए विपक्षी, शिकायतकर्ता से पिछला कोई भी मेन्टेनेन्स की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। 3. जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न ह, तो धारा-34 में दी गई व्यवस्था के अनुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए रेरा अधिकृत सी.ए अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.03. 2026 को पेश हो। es ar. th. Rig \Ae ale (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण