Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mrs. Renu Oberoi v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/121050/2024
- Decision date
- 2026-06-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 24-06-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/06/2050/2024 रेनू ओबरॉय बनाम एलीगेन्ट इन्फ्राकॉन प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा एवं सुश्री Ree उपस्थित हुईं। विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। प्रकरण में सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिद्धि द्वारा verre शिकायत योजित करते समय अपना वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड किया गया था, तदोपरान्त विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा द्वारा दिनांक 23-06--2026 को अपना वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड किया गया है। अत: दोनों विद्वान अधिवक्तागण को आदेशित किया जाता है कि वह अपने मुवक्किल से उपर्युक्त के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करते हुए, अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को अवगत करायेगें कि कौन अधिवक्ता पैरवी करेगें तथा विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी of सप्ताह के अन्दर अपने वकालतनामा की भौतिक प्रति उपलब्ध करायें।
प्रकरण में विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत शिकायत की पोषणीयता के सम्बन्ध में अपना प्रारम्भिक आपत्ति-पत्र / प्रार्थना-पत्र, दिनांक 40-07-2025 पोर्टल पर अपलोड एवं दाखिल किया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 28-07-2025 पोर्टल पर अपलोड एवं दाखिल किया गया और उपर्युक्त के क्रम में पीठ द्वारा उभय पक्षों के तर्कों को सुनकर, अपने अंतरिम आदेश, दिनांक 49--05-2026 के माध्यम से विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रारम्भिक आपत्ति-पत्र/ प्रार्थना-पत्र, दिनांक 40-07-2025 को खारिज कर, विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध रू.5,0०00,/- का खर्चा (Cost) अधिरोपित किया गया, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा ऐसा कोई प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह विदित हो सके कि विपक्षी द्वारा उक्त अधिरोपित खर्चे का भुगतान किया जा चुका हो। अत: प्रकरण में सचिव, उ.प्र. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 49-05-2026 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध अधिरोपित खर्चा (Cost) रू.5,000,//- की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। सचिव, उ.प्र. tr को इस आदेश की प्रति एवं पीठ द्वारा पारित उपर्युक्त अंतरिम आदेश, दिनांक 49-05-2026 की प्रति अग्रेतर कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाये।
साथ ही विपक्षी कम्पनी को अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण sat आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा Geers Tor पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 6-09-2026 को पेश हो। Digitally signed ४) SANJAY SANJAY RAMESH ” RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.06.25 BHOOSREDDY 9:24:50 +05'30° (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. RT| 5