Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Col. Sandeep Jaspal v. Ansal Hi-Tech Townships Ltd
Complaint No. NCR144/06/120850/2024
- Decision date
- 2026-07-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 43 - शिकायत संख्या :-४टार44/06/20850/2024 कर्नल. संदीप जसपाल बनाम अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स लिमिटेड दिनांक :- 22/07/2028 शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शौर्य उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी का लिखित जवाब दाखिल करने का अवसर पूर्व मे समाप्त किया जा चुका है। पत्रावली विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसरित है। शिकायतकर्ता को विगत तिथि पर निर्देशित किया गया था कि वह रेरा पोर्टल पर अंकित विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि व पत्रावली पर दाखिल रसीदों के अनुसार धनराशि में भिन्नता होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दाखिल करें।
शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व आदेश के अनुपालन में विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इस आशय का दाखिल किया गया है कि उनके द्वारा विपक्षी कम्पनी को एक मुश्त धनराशि रू 34,00,000,//- का भुगतान किया गया है जिसके एवज में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्लॉट न. i2/02i7 आवंटित किया गया था परन्तु उक्त प्लॉट का निर्धारित समयावधि में कब्जा न दिये जाने के कारण विपक्षी द्वारा उपरोक्त धनराशि का समायोजन करते हुए शिकायतकर्ता को 03 अलग प्लॉट आवंटित किये ma जिसमें, से wera प्लॉट संख्या 02 बी,/245 जिसकी कीमत 48,88,437/- है& विपक्षी#द्वारा 'शिंकॉयतकर्ता को एक मुश्त धनराशि रू 34,00,000/- के एवज् में जो*63/*«प्लांट*छ्आवंटित» किये गये है, उनकी कुल कीमत रू 68,49,989 //- है। शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावुली पर प्रश्नगत प्लॉट के सापेक्ष विपक्षी द्वारा जारी नो डयूज प्रमाण पत्र अथवा पूर्व यूनिट SM वर्तमान,यूनिट में धनराशि स्थानान्तरण होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल*नही”किया“गया*है*जिससे 'यह*स्पष्ट हो सके कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अब विपक्षी को कोई धनराशि देय नही है अथवा यह स्पष्ट हो सके की विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्लॉट के सापेक्ष शिकायतकर्ता से सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को 03 प्लॉट की एवज में Go 68,49,989/— का भुगतान किये जाने का साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Re सी संख्या 8i28/2023 अर्चना त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश के अनुसार पक्षकारों द्वारा भुगतान की Whe / बैंक स्टेटमेंट // कस्टमर लाइजर की प्रति के आधार पर ही आदेश में मूल धनराशि अंकित की जा सकती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं उपरोक्त साक्ष्यों के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण में धनराशि के बिन्दु पर स्पष्टतः व स्पष्ट साक्ष्य के बिना कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि से पूर्व केवल उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य / रसीदों की प्रति रेरा पोर्टल अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते उपरोक्त बहस हेतु दिनांक 26.:0.2026 को पेश हो।
डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण