Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Meera Shekar v. Wave One Private Limited
Complaint No. NCR144/06/120756/2024
- Decision date
- 2026-08-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 9-08-2026 शिकायत संख्या: NCR44/06/20756/2024 मीरा शेकर बनाम वेव वन प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। प्रकरण में शिकायतकर्ता को रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा अनेक बार ई-मेल के माध्यम से तथा हेल्पडेस्क द्वारा दूरभाष के माध्यम से फॉर्म-एम एवं पेपरबुक की भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता द्वारा आज तक ow निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।
अतः शिकायतकर्ता को पुनः आदेशित किया जाता है कि वह यदि प्रश्नगत शिकायत में अग्रिम कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगामी 03 सप्ताह के अन्दर Here पेज़ के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटि यथा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय “मेमो ऑफ कप्प्लेन्ट” रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उक्त मेमो ऑफ कप्प्लेन्ट तथा अपने रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर उपलब्ध “02 print” विकल्प का उपयोग करते हुए फॉर्म-एम एवं पेपरबुक को प्रिंट कर, उसकी भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा कि स्थिति में यदि शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो vera शिकायत पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उक्त अनुपालन ना करने के आलोक में genta शिकायत को खारिज किये जाने पर विचार करने के लिए पीठ को बाध्य होना पड़ेगा। प्रश्नगत शिकायत त्रुटिपूर्ण (0#6०॥९४०) है |
आज विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में योजित एक अन्य शिकायत में धारा-34 के अन्तर्गत सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मध्य समझौता हो गया था, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा एक समझौतानामा भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त समझौतानामा के आधार पर विपक्षी कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत यूनिट के कब्जे इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है और शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट को किसी अन्य को विक्रय की जा चुकी है। अतः विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त कथन के समर्थन में प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत शिकायत में अग्रिम कार्यवाही एवं निर्णय लिया जा सके। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 8-2-2026 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY ‘erstacoso" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 6