Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pramila Rani and Gaurav Arora v. Capital Infratechomes Private Limited
Complaint No. NCR144/06/1188/2019
- Decision date
- 2026-08-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 46—Rrepreardt PAT—NCR |44/06/88/209 प्रमिला रानी एवं गौरव अरोड़ा बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता*श्री इन्द्रेश सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गयाँ*एवं पत्राक़ली-का अवलौकन किया गया। आदेश दिनांक 04.08.2026 के अनुसार मा. अध्यक्ष: Hele gegen रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा अपनी आख्या दाखिल की गयी, जो पश्नाब॒ली Wee | रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या कै. अनुसार रू 6,87,30,//-बकाया धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी है तथा आदेश पत्र दिनांक 04.08.2026 के अनुसार फार्मर कम्पनसेशन की बढ़ी हुई धनराशि भी शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। विपक्षी फार्मर कम्पनसेशन की बढ़ी हुई धनराशि का विवरण स्पष्ट रूप से 03 दिनों के अन्दर दाखिल करें, जो उसके द्वारा प्राधिकरण में जमा करायी गयी है।
शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के सम्बन्ध में पहले से ही डिमाण्ड ड्राफ्ट रू 42,00,000/— बनाकर रेरा कार्यालय में दाखिल किया गया है, जिसको विपक्षी तत्काल रेरा कार्यालय से प्राप्त करें। यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि विपक्षी जानबूझकर धनराशि प्राप्त नही कर रहा है और शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में रिसीवर की आख्या दिनांकित 06.05.2025 के अनुसार यूनिट कुर्क होकर न्यायालय के कब्जे में है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह जो डिमाण्ड ड्राफ्ट रेरा कार्यालय में दाखिल किया गया है, उसे प्राप्त कर 40 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो च्छ शिकायतकर्ता, हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट एवं रजिस्ट्रार कार्यालय से स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क का विवरण प्राप्त कर अग्रिम नियत दिनांक 24.08 2026 तक दाखिल करें। प्रस्तुत मामलें में मृतक शिकायतकर्ता/प्रमिला रानी के एकमात्र पुत्र श्री गौरव अरोड़ा, जोकि प्रशनगत प्रकरण में सह-आवटी है। रेरा सिस्टम एनालिस्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह 4 सप्ताह के अन्दर प्रमिला रानी के नाम के आगे मृतक अंकित करें तथा श्री गौरव अरोड़ा (एकमात्र पुत्र उत्तराधिकारी) रेरा पोर्टल पर अंकित करें। ताकि श्री गौरव अरोड़ा के नाम रजिस्ट्री करायी जा सकें। इस तिथि को किसी भी पक्ष का कोई wr प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.08.2026 को पेश हो। SSE. Thiet आर. पी. सिंह a (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण