Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ansh Hemant Sakhuja v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/06/116465/2025
- Decision date
- 2026-09-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत aris दिनांक: 09-09-2026 शिकायत संख्या: NCR44/06/6465/2025 अंश हेमन्त सखुजा बनाम एस.जे.पी. secs एण्ड रिजॉर्ट्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। आज विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में समान तथ्यों /अनुतोष के सम्बन्ध में एक अन्य शिकायत संख्या: NCRI44/0/I6469/2024, अंश BIT सखुजा बनाम एसजेपी होटल्स एण्ड Roda on fer” योजित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य एक समझौतानामा, दिनांक 09-03-2026 को निष्पादित व हस्ताक्षरित हुआ था, तत्पश्चात् पीठ द्वारा vad समझौतानामा के क्रम में उपर्युक्त शिकायत को निस्तारित कर दिया गया। इसलिए विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा sad समझौतानामा, दिनांक 09-03-2026 रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है।
प्रकरण में शिकायतकर्ता को रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा अनेक बार ई-मेल के माध्यम से तथा हेल्पडेस्क द्वारा दूरभाष के माध्यम से फॉर्म-एम एवं पेपरबुक की भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता द्वारा आज de ow निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।
अतः शिकायतकर्ता को पुनः आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर कप्प्लेन्ट पेज़ के फार्म-एम पर प्रदर्शित ब्रुटियाँ यथा कम्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर याचित अनुतोष अंकित/वर्णित किये जाने हेतु, अनुतोष संशोधन प्रार्थना-पत्र तथा नियमानुसार सही अपना वकालतनामा एवं गृह ऋण सम्बन्धी दस्तावेज तथा प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल /बी.बी.ए.//आवंटन-पत्र की पूर्ण व स्पष्ट पठनीय छायाप्रति एवं नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय “मेमो ऑफ कप्प्लेन्ट” एवं विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेज़र या बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणित,/स्व-प्रमाणित कर रेरा HHS पेज पर अपलोड कर, उक्त साक्ष्यों तथा अपने रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर उपलब्ध 02 Print” विकल्प का उपयोग करते हुए फॉर्म-एम एवं पेपरबुक को प्रिंट कर, उसकी भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा कि स्थिति में यदि शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो प्रश्नगत शिकायत पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उक्त अनुपालन ना करने के अलोक में wera शिकायत को खारिज किये जाने पर विचार करने के लिए पीठ को बाध्य होना पड़ेगा। प्रश्नगत शिकायत त्रुटिपूर्ण Defective) है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 2-0-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by
SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY oe 0 75:47:23 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। व4