Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pawan Kumar v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/05/94129/2022
- Decision date
- 2026-07-01
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 0-07-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/05/9429/2022 पवन कुमार बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश प्रार्थी, शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो ambit के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता अनुपस्थित | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री जिज्ञासा राठी के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री आयुष शर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थी/, शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 02-4:-2022 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ के समक्ष अपील योजित की गयी थी, जो कि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश के माध्यम से निस्तारित कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष भी रेरा अपील योजित की गयी थी, जो कि मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश के माध्यम से खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतरिम अनुपालन आख्या, दिनांक 03-06--2026 दाखिल करते हुए यह अवगत कराया गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 02-44-2022 एवं मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रथम अपील तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेशों के विरूद्ध विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP No:- 5629-5668/2026 योजित किया गया है, जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय / आदेश पारित किये जाने पर रोक लगाई गयी है।
यदि विपक्षी द्वारा देय विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP No:- 5629-5668/2026 योजित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त &,7 के निस्तारण तक, विपक्षी द्वारा देय विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में क्रियान्वयन प्रार्थना-पत्र लम्बित,/ विचाराधीन रखा जाना उचित होगा, परन्तु तब तक विपक्षी, प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/ सी.सी. प्रदान कर, कब्जे एवं सब-लीज डीड /रजिस्ट्री कार्यवाही कर सकते हैं, किन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 02-44-2022 के प्रस्तर-04 एवं 02 के अनुपालन में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को ओ.सी.,/ सी.सी. सहित प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, सब-लीज़ डीड,/रजिस्ट्री कार्यवाही पूर्ण कर, अनुपालन आख्या रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
साथ ही विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने मुवक्किल से यह निर्देश प्राप्त करें कि इस बीच प्रश्नगत प्लॉट के कब्जे एवं सब-लीज़ डीड रजिस्ट्री की कार्यवाही पर at नहीं विचार किया जा रहा है और अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को यह अवगत करायेगें कि YEIDA की सम्पत्ति शाखा को प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी. / सी.सी. उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं और यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में ओ.सी.,/सी.सी. की प्रति अपनी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर, कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करेगें तथा प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। सचिव, उ.प्र. Wr इस आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित करें कि वह पीठ द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 6-0-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.07.02 7:33:29 BHOOSREDDY ,0530' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. RT| 64