Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amandeep Singh v. Fusion Buildtech Private Limited
Complaint No. NCR144/05/93851/2022
- Decision date
- 2026-02-16
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 5-शिकायत PM—NCR44/05/9385/2022 अमनदीप सिंह बनाम Tr बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा art Hat आख्या दिनांकित 30.0.2025 दाखिल की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश 37.08.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 34.08.2023 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय रेरा We-o7 द्वारा पारित आदेश दिनांक 37.08.2023 & क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी द्वारा क्योंकि आदेशित किये जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। चल अतः: शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट बनाकर एवं रजिस्ट्री कार्यालय से स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त कर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें, ताकि इस पीठ द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.05.2026 को पेश हो। en आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण