Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sushil Kumar Yadav v. Yuvraj Infra Venture Private Limited
Complaint No. NCR144/05/139315/2026
- Decision date
- 2026-07-31
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 3-07-2026 शिकायत संख्या: ॥एटा२44/05/3935/2026 सुशील कुमार यादव व अन्य बनाम युवराज इन्फ्रा वेन्चर प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री चेष्टा भारद्वाज उपस्थित Be | शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संशोधन प्रार्थना-पत्र, दिनांक 24-07-2026 पोर्टल पर अपलोड करते हुए HAS पेज़ के फार्म-एम पर Amount Paid Till Date Payment Type के कॉलम पर प्रदर्शित रसीद क्रमांक संख्या: 04 में अंकित,वर्णित जमा धनराशि G.85,45,5i5/— के स्थान पर अपलोडेड जमा धनराशि की रसीद, दिनांक t6-02-2024 के अनुसार वास्तव में अदा की गयी धनराशि .8,45,545 //- अंकित /संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अत: शिकायतकर्ता का उक्त संशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही रेरा आई.टी. अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी to दिनों के अन्दर कप्प्लेन्ट पेज़ के फार्म-एम पर Amount Paid Till Date के Payment Type के कॉलम पर प्रदर्शित रसीद क्रमांक संख्या: 04 में अंकित,/ वर्णित जमा धनराशि रू.85,45,545 /— के स्थान पर अपलोडेड जमा धनराशि की रसीद, दिनांक t6-02-2024 के अनुसार वास्तव में अदा की गयी धनराशि W.8,45,545 /— अंकित,/संशोधित करना सुनिश्चित करें।
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा Heche पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा Here Tot पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं caf ar विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें।
पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 7--2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitall d by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 7१७४ 2026.08.0 (संजय 8:37:4 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. RT| 25