Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vijayalakshmi Bisht v. Ansal Hi-Tech Townships Ltd
Complaint No. NCR144/05/139197/2026
- Decision date
- 2026-07-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 22-07-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/05/I3997/2026 विजयालक्ष्मी बिष्ट बनाम अंसल हाई-टेक टाऊनशिप्स् लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रिया उपस्थित ge | विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा tr पोर्टल पर अपलोडेड उ.प्र. RW द्वारा जारी पत्रांक संख्या: 3422, यूपी.रेरा / सा.रेग्यू.// 2026-27, दिनांक: 40--04--2026, (उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) रेग्यूलेशन्स, 2049 के रेग्यूलेशन-38 के अन्तर्गत) के अन्तर्गत पारित आदेश के रेग्यूलेशन-24 Cte gd अनुपालन में प्रस्तर-04 (प्रोमोटर के सम्बन्ध में लिखित विवरण / जानकारी) तथा प्रस्तर-02 (परियोजना के सम्बन्ध में लिखित विवरण,/ जानकारी) एवं प्रस्तर-03 (पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले अपेक्षित सम्बन्धित अभिलेख) का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, सम्बन्धित साक्ष्य तथा कप्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर अंकित, वर्णित परियोजना के नाम को परिवर्तित किये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उपर्युक्त साक्ष्यों तथा फार्म-एम की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम GSA मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सूजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 23-2-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by
SANJAY RAMESH, RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY sossae cove" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 8