Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Anjani Ranjan Tiwari v. Ansal Hi-Tech Townships Ltd
Complaint No. NCR144/05/139186/2026
- Decision date
- 2026-07-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 22-07-2026 शिकायत संख्या: NCR 44/05/I3986/2026 अंजनी रंजन तिवारी बनाम अंसल हाई-टेक टाऊनशिप्स् लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रिया उपस्थित हुईं। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड रसीद संख्या: 08 के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेन्ट अथवा कस्टमर लेज़र प्रमाणित, स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उक्त साक्ष्यों तथा फार्म-एम की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। चूंकि रेरा पोर्टल के अनुसार प्रश्नगत परियोजना दिनांक 04-03--2046 से प्रारम्भ हुई थी, जिसकी पूर्णता की अंतिम तिथि 28-08-2024 है, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा कोई 6०९ पोर्टल पर अपलोड,/अपडेट नहीं किया गया है।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र /वकालतनामा तथा उनके द्वारा क्यों एवं किन परिस्थितियों में रेरा पोर्टल पर कोई opr अपलोड अपडेट नहीं किया गया है और उपर्युक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 के CHAPTER-VIN के अन्तर्गत शास्ति हेतु, प्रश्नगत प्रकरण को रेरा प्राधिकरण के समक्ष क्यों न संदर्भित कर दिया जाये, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेरा को opr के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं cat को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन Balance of convenience) VS अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 23--2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.07.24 BHOOSREDDY 06:36:45 +.05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. RT| 2