Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajeev Kalra v. Ansal Hi-Tech Townships Ltd
Complaint No. NCR144/05/138985/2026
- Decision date
- 2026-07-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 22-07-2026 शिकायत संख्या: 'घ८२]44/05/38985/2026 राजीव कालरा बनाम अंसल हाई-टेक टाऊनशिप्स् लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रिया उपस्थित हुईं। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेज़र या बैंक Kee प्रमाणित,/स्व-प्रमाणित कर तथा कप्प्लेन्ट पेज़ के फार्म-एम पर अंकित/वर्णित विपक्षी को अदा की गयी धनराशि को संशोधित किये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उक्त साक्ष्यों तथा संशोधन प्रार्थना-पत्र एवं फार्म-एम की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। चूंकि रेरा पोर्टल के अनुसार प्रश्नगत परियोजना दिनांक 04-03-2046 से प्रारम्भ हुई थी, जिसकी पूर्णता की अंतिम तिथि 28-08-2024 है, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा कोई QPR पोर्टल पर अपलोड /अपडेट नहीं किया गया है।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र// वकालतनामा तथा उनके द्वारा क्यों एवं किन परिस्थितियों में रेरा पोर्टल पर कोई QPR अपलोड /अपडेट नहीं किया गया है और उपर्युक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 के ८प्र&शाएर-शा॥ के अन्तर्गत शास्ति हेतु, प्रश्नगत प्रकरण को रेरा प्राधिकरण के समक्ष क्यों न संदर्भित कर दिया जाये, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा Here पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ved आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेरा को 07 के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं cot ar विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 23-2-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY o2024 00530 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।