Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Roger Malcom Searchfield v. Bhutani Group Plot No 3
Complaint No. NCR144/05/138842/2026
- Decision date
- 2026-10-07
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 07-0-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/05/I38842/2026 Wor मैल्कम सर्चफील्ड व अन्य बनाम भूटानी ग्रुप आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रजत जोशी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री सत्यम मिश्रा उपस्थित हुए। प्रकरण में शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुतोष संशोधन प्रार्थना-पत्र, दिनांक 28-09-2026 रेरा Here to पर अपलोड करते हुए, कम्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर अंकित याचित अनुतोष के स्थान पर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज (Possession and payment of interest for delay) दिलाये जाने सम्बन्धी अनुतोष को अंकित,/संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अतः शिकायतकर्ता का उक्त संशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
साथ ही रेरा आई.टी. अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी 07 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को कप्प्लेन्ट ta के फार्म-एम पर अंकित याचित अनुतोष के स्थान पर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज (Possession and payment of interest for delay) दिलाये जाने सम्बन्धी अनुतोष को अंकित /संशोधित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करें, तदोपरान्त शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी 07 दिनों के अन्दर कम्पलेन्ट tor पर फार्म-एम में यथास्थान संशोधन करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्गगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा Here पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा SRS ta पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण vat आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उभय पक्षों के तथ्यों एवं cof को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार Bora नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें| पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 28-2-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH ramest sHoosreppy (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 23