Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Arjun Vig Esha Vig Neelam Vig Silky Arora v. Ansal Hi-Tech Townships Ltd
Complaint No. NCR144/05/120122/2024
- Decision date
- 2026-05-21
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 8 - शिकायत संख्या -—NCR44/05/I20322/2024 अर्जुन विग ईशा विग नीलम विग Perea अरोड़ा बनाम अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स लिमिटेड दिनांक :-- 24/05/2026
शिकायतकर्ता का वाद ast के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी का लिखित जवाब दाखिल करने अवसर पूर्व मे समाप्त किया जा चुका है। पत्रावली विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसरित है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व आदेश के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा उललेखित किया गया है कि उन्हें विपक्षी द्वारा कोई रसीद उपलब्ध नही करायी गयी है केवल उनके पास विपक्षी द्वारा प्रेषित माँग पत्र की प्रति उपलब्ध है जिसमें विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि अंकित है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि माँग पत्र को प्रमाणिक साक्ष्य नही माना जा सकता है। शिकायतकर्ता के पास यदि विपक्षी द्वारा जारी रसीदें उपलब्ध नही है तो वह विपक्षी द्वारा जारी कस्टमर लेजर /बैंक स्टेटमेन्ट जिसमें शिकायतकर्ता के खाते से विपक्षी के खाते में धनराशि स्थानान्तरित होना प्रदर्शित होता हो दाखिल कूरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि प्रकरण में मूल ond कुलभूषण भी की मृत्यु हो गयी है जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा शिकायत॒कर्ता oy. प्रमाण*प्रत्र॒ व वारिसान प्रमाण पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है शिकॉयतकर्ता grt wer गया कि वर्तमान शिकायत मूल आवंटी के वारिसों द्वारा योजित की गयी#हैं। तथा मूल आवंटी के वारिसों का नाम विपक्षी के अभिलेखों में अंकित किये जाने हेतु&विपक्षी at निर्देशित कर दिया जाए। आवंटी के निधन उपरांत उनके पारिवारिक weet को प्रंकरण में wer बनाये जाने के सम्बन्ध में रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.03.2026 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियमावली, 2049 में किये गये 40वें संशोधन के अनुसार आवंटी का निधिन हो जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रपत्रों का पत्रावली पर दाखिल किया जाना आवश्यक हैः- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, एसडीएम/डीएम द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र तथा मृतक आवंटी के सभी जिन्दा वारिसों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र | शिकायतकर्ता उपरोक्त सभी प्रपत्र दाखिल किये जाने के पश्चात् विपक्षी द्वारा मात्र रूपये 000/- के चार्ज पर मृतक आवंटी के परिवार के सदस्य का नाम आवंटन पत्र में अंकित किये जाने का प्रावधान है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.03.2026 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियमावली, 2049 में किये गये 0c संशोधन के अनुसार सभी आवश्यक प्रपत्र नियत तिथि से पूर्व रेरा पोर्टल पर अपलोड करें तथा सभी प्रपत्रों की प्रति विपक्षी के कार्यालय में भी उपलब्ध करायें ताकि विपक्षी नियमानुसार कार्यवाही कर सकें। पत्रावली aed उपरोक्त,/बहस हेतु दिनांक 09.09.2026 को पेश हो।
डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण