Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sidharth Kumar Pansari v. Hebe Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/05/119956/2024
- Decision date
- 2026-06-05
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 05-06-2026 शिकायत संख्या: NCR44/05/I9956/2024 सिद्धार्थ कुमार पंसारी बनाम हेबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (महागुन ग्रुप) आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से सी.ए. श्री योगेश गोयल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री aI उपस्थित हुईं। प्रकरण में विगत 02 तिथियों अर्थात् दिनांक 47-40-2025 एवं दिनांक 44-02-2026 को विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आपत्ति-पत्र की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त अनुरोध स्वीकार करते हुए, अवसर एवं अंतिम अवसर प्रदान किये गये, परन्तु विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज की तिथि तक अपने आपत्ति-पत्र की भौतिक प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है और आज पुनः विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 47-40-2025 एवं दिनांक 44-02-2026 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपने आपत्ति-पत्र की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।
विपक्षी कम्पनी द्वारा किये गये Sagat कृत्य के कारण पीठ का समय एवं ऊर्जा नष्ट हुई। अतः विपक्षी कम्पनी पर G.i,000/— खर्चा (Cost) अधिरोपित किया जाता है, जो कि उनके द्वारा रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या: 40050469860, आई.एफ.एस.सी. कोड: IDFBO02I25i में आर.टी.जी.एस. अथवा माँग-ड्राफ्ट के माध्यम से आगामी 45 दिनों के अन्दर जमा करते हुए, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट to पर अपलोड किया जायेगा। यदि उक्त अधिरोपित खर्चा (Cost), विपक्षी द्वारा आगामी i5 दिनों के अन्दर जमा कर, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो सचिव, उ.प्र. रेरा उपर्युक्त खर्चा (Cost) F सम्बन्ध में वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। साथ ही न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपने आपत्ति-पत्र की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें और यदि विपक्षी कम्पनी द्वारा उपर्युक्त अवधि में अपने आपत्ति-पत्र की भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण, पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी पर रू.5,000,//- का खर्चा (Cost) अधिरोपित करते हुए, रेरा प्राधिकरण द्वारा उक्त खर्चे पर विपक्षी कम्पनी के आपत्ति-पत्र का प्रिन्ट आऊट लिया जायेगा। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 09-20-2026 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.06.06 BHOOSREDDY 3:4:08 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 6