Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ashish Srivastava v. Exotica Housing & Infrastructure Projects Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/05/108657/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-05-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत ems, पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत emei—3i सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या- ४टा२44/05/08657/2023 आशीष श्रीवास्तव बनाम एक्जोटिका हाउसिंग us इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध परियोजना की मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की | परियोजना Exotica Dreamville Phase-IV (Tower 7-4 &7-5) में दिनांकित 40.08.200 को प्रश्नगत यूनिट संख्या- 77, 605 बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत 5,00,000/— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 45,00,000,//- रूपये का भुगतान किया गयां था| शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध पार्किंग का निर्माण परियोजना aes के सामने किया गया है, जोकि निर्धारित पार्किंग क्षेत्र नहीं है. जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा WATT धारा-34 के योजित करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में त्रिपक्षीय सबलीज डीड, प्रश्नतत यूनिट का कब्जा पत्र दिनांक 07.07.20:8, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। ' विपक्षी द्वारा लिखित जवाब / प्रतिवाद पत्र दिनांकित 22.07.2025 दाखिल
करते हुए अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत Exotica Dreamville Phase-IV (Tower 7-4 &T-5) के विरुद्द योजित की गयी है, जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा बुक करायी गयी यूनिट टावस्-7 में स्थित है, जोकि परियोजना के अलग चरण में आता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी का यह ४... भी है कि उनके द्वारा परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.206 को ey "| &) प्राप्त हो गया था। शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से यूनिट के लिए भुगतान की गयी कुल धनराशि 45 लाख रूपये अंकित की गयी है, जबकि वास्तव में उनके x . द्वारा कुल धनराशि 47,85,375/— रूपये है। प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 07.07.208 को शिकायतकर्ता को प्रदान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा ओपन पार्किंग का चयन किया गया था, जोकि उनके द्वारा आवंटित भी करा दी गयी थी। शिकायतकर्ता का यह कथन आवंटित पार्किंग स्थल अवैध है, पूर्ण रूप से असत्य है, जबकि पार्किंग स्थल विधिवत कमांकित है और सोसाएटी के परिसर .के भीतर सभी लागू मानदण्डों के अनुपालन में स्थित है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके परियोजना को दिनांक 06.03.2023 को ए.ओ.ए को हंस्तातरित कर दिया गया है और सोसाएटी के रख-रखाव से सम्बंधित सभी मामलों के देख-रेख वर्तमान में ए.ओ.ए द्वारा की जा रही है। उपरोक्त कथन के आधार पर प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण किया जा चुका है, जिसके कम में उनके द्वारा टावर-44 एवं 45 का ओ.सी सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 09.02.2048 को प्राप्त किया जा चुका है, जिसके कम में शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए त्रिपक्षीय सब लीज डीड का भी निष्पादन कराया जा चुका है, जबकि शिकायतकर्ता. द्वारा प्रश्नगत शिकायत अन्य मदों के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रश्नगत शिकायत दिनांकित 43.05.2023 को gear शिकायत प्राधिकरण के समक्ष योजित की गयी है, जो कि शिकायतकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष माननीय पीठ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। इस संबंध में रेरा अधिनियम की धारा 44(3) का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है :- 4(3) In case any structural defect or any other defect in workmanship, quality or provision of services or any other obligations of the promoter as per the agreement for sale relating to such development is brought to the notice of the promoter within a period of five years by the allottee from the date of handing over possession, it shall be the duty of the promoter to rectify such defects without further charge, within thirty days, and in the event of promoter's failure to rectify such defects within such time, the aggrieved allottee shall be entitled to receive appropriate compensation in the manner as provided under this Act.
यदि किसी संरचनात्मक दोष या कारीगरी, गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान में कोई अन्य दोष या ऐसे क्रम-विकास से संबंधित बिक्री के लिए समझौते के अनुसार प्रमोटर के किसी अन्य दायित्व को आवंटी द्वारा कब्जा सौंपने की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रमोटर के संज्ञान में लाया जाता है, तब प्रमोटर का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे दोषों को 30 दिनों के , भीतर ठीक कराए तथा यदि प्रमोटर निर्धारित समय के भीतर ऐसे दोषों को दूर करने में असफल रहता है तो पीड़ित आवंटी इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा। ऐसे में रेश अधिनियम की धारा 74 का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा :- 7. (0) For the purpose of adjudging compensation under sections 2, 4, 8 and section 9, the Authority shall appoint in consultation with the appropriate Government one or more judicial officer as deemed necessary, who is or has been a District Judge to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner, after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard प्रस्तुत शिकायत में मांगा गया अनुतोष रेरा अधिनियम की धारा 43) के अन्तर्गत आता है। प्रतिकर हेतु शिकायत का निस्तारण किए जाने का क्षेत्रिधिधार इस पीठ के अधीन नहीं आता है, जिस कारण पीठ द्वारा प्रश्नगत शिकायत में आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश शिकायतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत को उपरोकतानुसार खारिज किया es है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर की =_ |५5/26
टी० वेंकटेश (सदस्य, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण