Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Naresh Kumar and Sunita Rani v. Devika Gold Homz Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/040569/2019
- Decision date
- 2026-07-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 _सपठित नियम-24 6-शिकायत PA—NCR44/040569/209 नरेश कुमार एवं सुनीता रानी बनाम देविका गोल्ड होम्ज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि वह विपक्षी के यहाँ बकाया धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेकर गया, लेकिन विपक्षी द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त धनराशि का fears ड्राफ्ट रेरा कार्यालय में जमा कराया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का भुगतान विपक्षी को करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा उक्त धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता उक्त धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विपक्षी के नाम का बनाकर रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है। क्योंकि शिकायतकर्ता आवंटित यूनिट की बेसिक कीमत के सम्बन्ध में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है और विपक्षी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है और शिकायतकर्ता से अन्य चार्जेज की धनराशि भी प्राप्त नहीं कर रहा है।
अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 22.07.209 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. = रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-/)ल्जणा८8 Gold Homz # यूनिट संख्या-08-8, Tower-DG-3 को इस न्यायालय द्वारा ea किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 5 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 22.07.20I9 का अनुपालन कराया जा सके।
श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की walt शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 75.:0.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण