Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vishal Mahajan v. APV Realty Limited
Complaint No. NCR144/04/93072/2022
- Decision date
- 2026-02-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत WEA—NCR 44/04/93072/2022 विशाल महाजन बनाम एपीवी रियल्टी लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी (एपीवी Raced लिमिटेड) के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट धनराशि रु.७7,35,/- का भौतिक रूप से, डाक के माध्यम से रेरा कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिनांकित 24.4.2025 के साथ दाखिल किया गया है। विपक्षी उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त कर सकता है। शिकायतकर्ता यूनिट के सम्बन्ध में बकाया धनराशि का भुगतान कर चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ- 02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री कराई जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.09. 2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार URaGHAT-—Ajnara Homes (Phase-2 न Tower-N & 0) में यूनिट संख्या-0-908 को इस न्यायालय द्वारा GBH किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25. दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-2॥ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 24.09.2023 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्निम सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। Shon Re आर. पी. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण