Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Dr Anurag pandey v. Project Category-Un-Register M/s Uttam Steels
Complaint No. NCR144/04/92999/2022
- Decision date
- 2026-05-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 24 - शिकायत संख्या -— NCRI44/04/92999/2022 डॉ अनुराग vis बनाम उत्तम Wier एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) a दिनांक :- 48/05 / 2026 शिकायततकर्ता का वाद धारा-3 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार, पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। पूर्व आदेश के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा अपंजीकृत की श्रेणी में योजित किया गया है तथा पीठ द्वार विगत तिथि पर शिकायतकर्ता को आवश्यक साक्ष्य दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था ५ शिकायत्तकर्ता द्वारा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किये गये है। विपक्षी को विगत तिथि पर उपरिथति vy ईगेल एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस व पब्लिक नोटिस जारी करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे जिसके क्रम में विपक्षी को उपस्थिति हेतु दिनांक o9.0r2026 को ईमेल एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी को दिनांक t0.07.2026 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशन के जरिये सूचित किया गया। इस प्रकार समाचार पत्र के प्रकाशन द्वारा विपक्ष पर तामील पर्याप्त मानी जाती है। sified परियानाओं के सापेक्ष योजित शिकायतों के निस्तारण ag रेरा द्वारा जारी पत्रांक:3422/ यूपी. WI MRR, /2026-27 दिनांकित 40.04.2026 के अनुसार (उद््र.भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) रेग्यूलेशन्स, 2049 के रेग्यूलेशन- 38 के अन्तर्गत) किये गये tod संशोधन के अनुसार रेगूलेशन--24 Adjudication Proceedings Y क्लाज 24 (९), () एवं (8) को सम्मिलित किया गये है जो निम्नवत् है:- 24. Adjudication Proceedings.
24(e)- The complaints by the allottees of the un-registered projects shall be heard by the Benches of the Authority as per the procedure laid down in this behalf and admissible relief, if any, granted after deciding the question of exemption of the concerned project from registration under the Act as provided under Section-3 read with rule-2()(h) of the Rules. The reliefs shall be based on the evidence adduced by the parties and available at the level of the Authority, including through physical wR ae inspections. 24(f)- Requisite additional information required for servicing of notice and deciding the complaint shall be obtained from the complainants for which a separate order will be issued under Regulation-38 and additional fields created on the web portal of the Authority.
24(g)- The Bench shall first decide the question of registration of the project taking into consideration the provisions of Section-3 of the Act and rule-2()(h) of the Rules, as applicable, along with the status of the map and land of the project and other relevant factors. In case, the Bench arrives at the conclusion () that registration of the project in question is required under the Act, it will make a separate reference to the Secretary for ensuring further necessary action towards the registration of the project in question in light of the provisions of the Act, the Rules and the Regulations. The Bench, after deciding the preliminary question on registration of the project, shall decide the complaint of the allottee on merits and grant the admissible relief, if any, based on the applicable law and facts and circumstances of the case. उपरोक्त क्लाज 24 (ई) में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थलीय निरीक्षण आख्या के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आथोरिटी द्वारा यह निर्णीत किया जाएगा कि जो अनुततोष पक्षकारों द्वारा
चाहा गया है वह अनुतोष अथॉरिटी के स्तर से दिलाया जाना सम्भव है अथवा नहीं। इसके पश्चा क्लाज-24(जी) में यह उल्लिखित किया गया है कि यदि पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि विपक्षी की परियोजना रेरा अधिनियम के अनुसार Wr गें पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है तब पीठ द्वारा सचिव- रेरा को परियोजना के पंजीयन हेतु रेरा अधिनियम व प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सचिव रेरा को निर्देशित किया जाए। परियोजना पंजीयन के बिन्दु का निस्तारण किये जाने के पश्चात पीठ द्वारा आवंटी द्वारा योजित की गयी शिकायत का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करते हुए नियमानुसार आदेश पारित किया जाएग।। ऐसी स्थिति 4 जब रेरा द्वारा दिनांक 40.04.2026 को अपंजीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के Procedure में परिवर्तन किया गया है तब वर्तमान प्रकरण में संशोधित Procedure के अनुसार आवश्यक बिन्दु परियोजना पंजीयन (Project Registration) का निस्तारण किये बिना वर्तमान प्रकरण में कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार परियोजना पंजीयन (Project Registration) के बिन्दु का निरतारण किये जाने हेतु 24(३) के अनुसार Wi तकनीकी विभाग से स्थलीय निरीक्षण आख्या गगाया जान आवश्यक होगा। उपरोक््तानुसार रेरा तकनीकी विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि से पूर्व अपनी आख्या निम्न बिन्दुओ पर पीठ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि
+ क्या विपक्षी उत्तम Wea एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) a द्वारा निर्माणधीन परियोजना astHa PRIDE Wi में पंजीकृत है अथवा नहीं? क्या विपक्षी उत्तम vier एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) a द्वारा निर्माणधीन परियोजना asTHA PRIDE लागू होने की तिथि से पूर्व पूर्ण कर परियोजना के सापेक्ष अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है अथवा नही? परियोजना का विवरण निग्नवत है — Name of the Promoter : M/s Uttam steels & Associates (consortium) Through Name of the Project : Astha Pride (Aastha MIG) Address: Plot No A-2, Sushant Megapolis, Adjoining Greater Noida N पत्रावली वास्ते तकनीकी आख्या हेतु नियत तिथि 24.08.2026 को पेश हो। पीठ-3 में कार्यरत लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओ के अनुपालन vg आदेश पत्र की एक प्रति तकनीकी विभाग, रेरा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। OS Slo दीपक स्वरूप wera (सदस्य) उ0प्र0 गू-सम्पदा विनियागक प्राधिकरण