Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Shikha Ahuja v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/04/74237/2021
- Decision date
- 2026-09-02
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 02-09-2026 शिकायत संख्या: ८२] 44/04/74237/202] शिखा आहूजा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश प्रार्थी , शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा पटेल उपस्थित हुई विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बेहतर अनुपालन आख्या रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, बेहतर अनुपालन SAN रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह के अन्दर प्रार्थी / शिकायतकर्ता, विपक्षी की उक्त बेहतर अनुपालन आख्या पर अपना लिखित जवाब रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित Hr |
उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। साथ ही विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने मुवक्किल से यह निर्देश प्राप्त कर, अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को यह अवगत करायेगें कि YEA की सम्पत्ति शाखा को प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.//सी.सी. उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं और यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में ओ.सी.,/सी.सी. की प्रति अपनी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर, रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करेगें तथा प्रार्थी / शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। सचिव, उ.प्र. रेर इस आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित करें कि वह पीठ द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 09-22-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by
SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.09.03 7:6:42 BHOOSREDDY +05'30: (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 65