Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ghanshyam Singh v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/04/74228/2021
- Decision date
- 2026-10-07
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 07-0-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/04/74228/202I घनश्याम सिंह बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनन्या उपस्थित हुईं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अंतरिम अनुतोष हेतु पोर्टल पर अपलोडेड प्रार्थना-पत्र, दिनांक 2i-08-2026 पर अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। इस बीच विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रश्नगत प्रकरण में कोई विधिक पेचीदगियाँ (Legal ८०#फ/८०४०४७) उत्पन्न नहीं करेंगे। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी अनुपालन आख्या रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अनुपालन आख्या रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह के अन्दर प्रार्थी/ शिकायतकर्ता, विपक्षी की Sat अनुपालन आख्या पर अपना लिखित जवाब रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने मुवक्किल से यह निर्देश प्राप्त करें कि इस बीच प्रश्नगत प्लॉट के कब्जे एवं सब-लीज Se /रजिस्ट्री की कार्यवाही पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है और अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को यह अवगत करायेगें कि vera की सम्पत्ति शाखा को प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/सी.सी. उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं और यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में ओ.सी.,/सी.सी. की प्रति अपनी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर, कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करेगें तथा प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें| पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि i3-0-2027 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by
SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 79% (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 64