Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Raj Kumar Goyal v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/04/74214/2021
- Decision date
- 2026-08-05
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 05-08-2026 शिकायत संख्या: NCR44/04/7424/202 राज कुमार गोयल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। प्रार्थी/, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चेक लिस्ट एवं नियमानुसार सही अपना वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपालेड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु of सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24-42-2024 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ के समक्ष अपील योजित की गयी थी, जो कि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश के माध्यम से निस्तारित कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष भी रेरा अपील योजित की गयी थी, जो कि मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश के माध्यम से खारिज की जा चुकी है।
पीठ द्वारा ores के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 27-42-2024 एवं मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रथम अपील तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेशों के विरूद्ध विपक्षी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP No: 536/2026 योजित किया गया है, जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय,/आदेश पारित किये जाने पर रोक लगाई गयी है। इस पर प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि विपक्षी द्वारा देय विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP No: 536/2026 योजित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त &,? के निस्तारण तक, विपक्षी द्वारा देय विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में क्रियान्वयन प्रार्थना-पत्र लम्बित,/विचाराधीन रखा जाये, परन्तु तब तक विपक्षी, प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी. ,/सी.सी. प्रदान कर, कब्जे एवं सब-लीज डीड /रजिस्ट्री कार्यवाही कर सकते हैं, किन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ora: विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24-42-202 के प्रस्तर-04 एवं 02 के अनुपालन में elt // शिकायतकर्ता को ओ.सी.,/ सी.सी. सहित प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, सब-लीज़ डीड,/ रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण कर, अनुपालन आख्या रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने मुवक्किल से यह निर्देश प्राप्त करें कि इस बीच प्रश्नगत प्लॉट के कब्जे एवं सब-लीज डीड रजिस्ट्री की कार्यवाही पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है और अग्रिम नियत तिथि पर पीठ को यह अवगत करायेगें कि YEIDA की सम्पत्ति शाखा को प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/सी.सी. उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं और यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में ओ.सी.,/सी.सी. की प्रति अपनी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर, कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करेगें cen well / शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, बोर्ड बैठक द्वारा पारित कार्यालय आदेश, निर्णय, दिनांक 30-06-2026 पर यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार yea नहीं करेगें। सचिव, उ.प्र. रेरा इस आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित करें कि वह पीठ द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, अग्रिम नियत तिथि पर प्रश्नगत प्रकरण में पैरवी /“उपस्थिति हेतु किसी अधिकृत प्रतिनिधि,/अधिवक्ता को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 2-20-2026 को पेश हो। SANJAY Sales RAMESH BHOOSREDDY
Date: 2026.08.06 BHOOSREDDY 92327 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 56