Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Chinmay Juneja v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/04/73878/2021
- Decision date
- 2026-06-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 03-06-2026 शिकायतकर्ता प्रार्थी & q पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता विद्वान अधिवक्ता की अमित न्यायनिर्णायक इसलिए क्रम is प्रकरण में इस प्राप्त rel] शिकायत J Bah. पीठ a उपर्युक्त 64 at का परिवाद ओर से कुमार waht र्णायक अधिकारी और न ही चिन्मय जुनेजा बनाम aa मेगासिटी सेन्टर प्रा. आदेश रिवाद वीडियो विद्वान OTT अधिवक्ता हुए। संदर्भित की | मौके पर यूनिट तैयार है। ओर से विद्वान पूर्ण रूप से उपलब्ध कराये अधिवक्ता T करते अनुपालन आज पीठ के कि विपक्षी कम्पनी विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व कब्जा उपलब्ध कराते हुए, दिनांक 44--04-2023 के अनुपालन सम: d अतः विपक्षी कम्पनी हवाली चूंकि रेरा नियमावली, आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित x नव अमित हेतु समय प्रदान a सुनवाई के दौरान उभय प द्वारा पीठ के पूर्व रदायित्व है रजिस्ट्री निष्पादित नुपालन प्रमाण-पत्र, दिनांक 04--40--2023 के अनुपालन करने में हिला-हवाली त कुमार द्वारा उपस्थित होकर, पीठ न किये जाने का अनुरोध क्ष उपस्थित आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता gf अ Court शिकायत संख्या: NCRI44/04/73878/202 लि. fsa कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से T श्री अतुल कुमार सिंह | द्वारा अपने आदेश, दिनांक गयी थी, क्योंकि विपक्षी के पास में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 25-02-2026 को ठ द्वारा धारा-34 हुए, अपनी बेहतर अनुपालन आख्टा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर किया गया था, ae Tort
कायतकर्ता को निर्धारित समयावधि ष्यादित करायें। सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा धारा-38, 40 एवं 63 के में विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध देय को जारी किया जा चुका है। उपर्युक्त आचारण से यह स्पष्ट जा रही है। कीज at करने की रीति दी | हुई है। विलम्बित सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया is उपस्थित हुए। विपक्षी गया की माध्यम से /यूनिट 46-04--2025 के RI उक्त परियोजना जिसमें अन्तर्गत pl की fan त पारित गयी, fore क्षी के अन्त XR अपलोड पीठ द्वारा q ot for 4 Ul | पत्रावली सुनिश्चित ie त नहीं किया जा रहा है, ययावधि में प्रश्नगत गत यूनिट SE का ओ.सी. कम्पनी रित आदेश ड कर, भौतिक प्रति स्वीकार किया del के अवलोकन से यह स्पष्ट | पुकार ओर से प्रशनगत की का T गया है जबकि निट का आदेश, है कि म्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में वसूली कि उनके द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का 2046 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2 में 09-42-2024 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट निहित शक्तियों | अधिकारी के समक्ष सुनवाई के आदेश पोर्टल पर अपलोड लिए, दिनांक ड किया जाये। SANJAY RAMESH BHOOSREDDY (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा Digitally signe +05'30' | के अधीन पीठ द्वारा a3 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक 27-07-2026 को संदर्भित की जाती है। cd by SANJAY RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.06.04 9:0:35 ) | १8