Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rakesh Verma v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/04/73550/2021
- Decision date
- 2026-02-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 दिनांक: 8-02-2026 शिकायत संख्या: NCR44/04/73550/202I राकेश वर्मा बनाम aa मेगासिटी सेन्टर प्रा. लि. आदेश प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी/ शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | प्रकरण में न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपने आदेश, दिनांक 46-04-2025 के माध्यम से प्रश्ननत शिकायत इस पीठ को इसलिए संदर्भित की गयी थी, क्योंकि आवंटित यूनिट तैयार नहीं है और न ही परियोजना में निर्माण कार्य चल रहा है। उपर्युक्त के क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 44-7-2025 को की गयी, जिसमें विपक्षी कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार द्वारा उपस्थित होकर, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा नियम-24 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में अपनी अनुपालन आख्था रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर पीठ द्वारा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा नियम-24 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में अनुपालन आख्या रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया।
आज पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा उपस्थित होकर, पीठ को यह अवगत कराया गया कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित wed, क्योंकि पूर्व आदेश, दिनांक 09-42--2024 के अनुपालन में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध देय विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र, दिनांक 20-04--2023 को जारी किया जा चुका है। अतः इन आधारों पर प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को शीघ्र प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। आज पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा आज की सुनवाई स्थगित किये जाने हेतु, स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आलोक में उक्त err प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि विपक्षी कम्पनी के उपर्युक्त आचारण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का अनुपालन करने में हिला-हवाली की जा रही है। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।
अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 09-42-2024 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 20-04-2026 को संदर्भित की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। biaitally signed by SANJAY igitally signed by SANJAY RAMESH pamest sHoosreDpy BHOOSREDDY Baka; 202602.) 9 8:5:6 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 63