Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rishabh Bansal v. Three C Homes Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/04/138484/2026
- Decision date
- 2026-06-05
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 05-06-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/04/I38484/2026 ऋषभ बंसल बनाम थ्री सी होम्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित पराशर उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उभय पक्षों के तथ्यों एवं cof af विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम GSA मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। प्रकरण में शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, अपने लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 20-04-2026 के माध्यम से प्रश्नगत शिकायत में स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु, पोर्टल पर अपलोडेड ta कार्यालय आदेश, दिनांक 44-42-2024 (पत्रांक संख्या: 46940 / यूपी. रेरा,/साम.रेग्यू. 2049, Sat संशो.// 2024-25) तथा दिनांक 20-42--2024 (पत्रांक संख्या: 97432/ 9M. रेरा / स्थ. निरी.,/2024-25) के अनुपालन में अपेक्षित धनराशि आगामी of सप्ताह के अन्दर जमा करने के लिए तैयार हैं। तदोपरान्त रेरा तकनीकी टीम को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा उपर्युक्त अपेक्षित धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त, वह आगामी 04 माह के अन्दर उभय पक्षों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता के लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 20-04-2026 में वर्णित तथ्यों,/बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए, विस्तृत निरीक्षण आख्या साक्ष्यों सहित रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, एक प्रति पीठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 23-20-2026 को पेश हो। 58000. शा RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.06.06 BHOOSREDDY ] 34647 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 4