Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Maneesh Kumar Jaggi v. Homekraft Infra Private Limited
Complaint No. NCR144/04/138158/2026
- Decision date
- 2026-06-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 2-06-2026 मनीष कुमार जग्गी व बनाम होमक्राफ्ट FAT प्रा. आदेश शिकायत संख्या: NCRI44/04/I3858/2026 अन्य लि. शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्दर महेन्द्र उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री तनवी गर्ग उपस्थित हुईं। सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में अवशेष समस्त जमा स्टेटमेन्ट प्रमाणित //स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेजर या बैंक S कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज किये जाने का अनुरोध किया गया है।
भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा त करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 0-09-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH Dates2026003 960557 BHOOSREDDY +0530 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। व4