Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Brahma Nand Chhimwal v. WTC Noida Development Company Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/04/138132/2026
- Decision date
- 2026-07-08
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 08-07-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/04/I3832/2026 ब्रह्मानन्द छिम्वाल व अन्य बनाम डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। प्रकरण में शिकायतकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित अनुबन्ध एक होने के कारण, कप्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर अंकित/वर्णित दो अन्य यूनिद्स के सम्बन्ध Fa नियमावली के अनुरूप रू.2,000,/- की धनराशि रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या: 40050469860, आई.एफ.एस.सी. कोड: IDFBO02I25I में आर.टी.जी.एस. अथवा माँग-ड्राफ्ट के माध्यम से जमा,/अदा कर, प्रमाणीय साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करते हुए, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण vad आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 2-20-2026 GT Wega की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY RAMESH bisitaty signed by sansay RAMESH BHOOSREDDY
BHOOSREDDY ___ bate:2026.07.:0 6:3:37 +0530" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 5