Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Aprajita Pahuja Singh v. Godrej Properties Limited
Complaint No. NCR144/04/138002/2026
- Decision date
- 2026-05-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 06-05-2026 शिकायत संख्या: ८२]44/04/ 38002/2026 अपराजिता पाहुजा सिंह बनाम गोदरेज प्रापर्टीज लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुईं | विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत यूनिट संख्या: T6-2502 की कुल कीमत रू.2,64,94,767,//- के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू.26,37,824,/- का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा रेर अधिनियम, 2046 की धारा-43 के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र / बी.बी.ए. / एग्रीमेन्ट फॉर सेल निष्पादित व हस्ताक्षरित नहीं कराया गया है।
विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त रेरा अधिनियम, 206 की धारा-43 के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उनके द्वारा पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र/बी.बी.ए.// एग्रीमेन्ट फॉर सेल का निष्पादन क्यों एवं किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 27-07-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 772 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।