Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Suman Kapur v. Ar Landcraft LLP
Complaint No. NCR144/04/137971/2026
- Decision date
- 2026-06-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 0-06-2026 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष चौबे उपस्थित हुए। सुमन कपूर व अन्य एआर लैण्डक्राफ्ट एलएलपी BS शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता T की बनाम आदेश | ओर से सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा प्रमाणित में प्राधिकार- में किया जाता है। /स्व-प्रमाणित कर रेरा कप्प्लेन्ट शिकायत संख्या: NCRI44/04/I3797/2026 कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर साक्षी चाहर उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेजर या बैंक Were ve पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित to पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण vad आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी UF / वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक i5-09-2026 GT vega की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Daten RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 7१४ 2026.06.] (संजय 5:34:39 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 4