Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Abhishek Sharma v. Aims Golf Town Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/04/137843/2026
- Decision date
- 2026-06-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
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Judgment text
दिनांक: 0-06-2026 शिकायतकर्ता की यशोदा उपस्थित शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता एवं मोबाईल उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 अभिषेक शर्मा बनाम ऐम्स गोल्फ टाऊन डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश तकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत | ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशवत्स उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से Rl तकर्ता के विद्वान अधिवक्ता a रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किया गया पर अपलोड में उपलब्ध कराना गयी धनराशि के 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, है, जो विपक्षी Ss एवं अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा T सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की ग्रे कि स्वीकार किया जाता है। के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज E-Court शिकायत संख्या: NCRI44/04/37843/2026 किया गया। पुकार पर | विद्वान अधिवक्ता सुश्री ता द्वारा कप्प्लेन्ट ta के फार्म-एम पर अंकित वर्णित ई-मेल आई.डी. ल नं. को सशोधित किये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड पलोड कर, भौतिक प्रति किये जाने का अनुरोध भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें,
भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित He | किया गया है। जिसके उपरान्त आगामी , विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक i5-09-2026 GT vega की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY RAMESH BHOOSRE Digitally signed by SANJAY RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.06.I 5:2:0 DDY +0530: (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।