Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ajay Chaudhary v. Pary Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/04/130157/2026
- Decision date
- 2026-07-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 03-07-2026 शिकायत संख्या: ॥7८2२44/04/3057/2026 अजय चौधरी बनाम पैरी डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा कप्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा विपक्षी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में प्रमाणित,/ स्व-प्रमाणित कर, बैंक स्टेटमेन्ट तथा कम्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर अंकित वर्णित तिथियों को संशोधित किये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 03 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
ara: विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त रेरा अधिनियम, 2046 की IRI-3 के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उनके द्वारा पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र / बी.बी.ए.,/ ote फॉर सेल का निष्पादन क्यों एवं किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट do पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण var आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं cof को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 24-09-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY ‘eus27soxs0" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।