Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
sunil kumar jain v. Super City Developers Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/04/128466/2025
- Decision date
- 2026-09-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 09-09-2026 शिकायत संख्या: ॥९2२44/04/28466/2025 सुनील कुमार जैन बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित।| विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित बत्रा के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री वैभव चौहान उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। प्रकरण में शिकायतकर्ता को रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा अनेक बार ई-मेल के माध्यम से तथा Sask द्वारा दूरभाष के माध्यम से फॉर्म-एम एवं पेपरबुक की भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता द्वारा आज तक उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।
अतः शिकायतकर्ता को पुनः आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरेत पठनीय “मेमो ऑफ Herc” तथा प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल ,बी.बी.ए. / आवंटन-पत्र की पूर्ण व स्पष्ट पठनीय छायाप्रति एवं विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की Wie अथवा कस्टमर लेजर या बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणित,/स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, उक्त साक्ष्यों तथा अपने रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर उपलब्ध “02 Print” विकल्प का उपयोग करते हुए फॉर्म-एम एवं पेपरबुक को प्रिंट कर, उसकी भौतिक प्रतियाँ रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा कि स्थिति में यदि शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो wera शिकायत पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उक्त अनुपालन ना करने के अलोक में प्रश्ननत शिकायत को खारिज किये जाने पर विचार करने के लिए पीठ को बाध्य होना पड़ेगा। प्रश्नगत शिकायत त्रुटिपूर्ण Wefective) = | पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि o:-0i-2027 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAM ESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.09.0 5:4:26 BHOOSREDDY +0530" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 25