Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
1. Naleena Rustagi 2. Satinder Kumar Rustagi 3. Puneet Rustagi v. Green Bay Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/04/0688/2019
- Decision date
- 2026-07-13
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत WeM:—NCR 44/04/0688/209 4. नलीना रुस्तगी 2. सतिंदर कुमार रुस्तगी 3. पुनीत wert बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। पक्षकारों को रेरा अधिकृत सी.ए आख्या पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या दिनांक 09.02.2026 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा आपत्ति दाखिल की गई, जिसमें विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि clot We, एडीशनल ork कम्पनसेशन, होल्डिंग चार्ज एवं मेन्टेनेन्स चार्ज शिकायतकर्ता से विपक्षी को दिलाये जाये। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या दिनांक 09.02.2026 के अनुसार आवंटित यूनिट की बेसिक कीमत में से w4,.75,000/— शिकायतकर्ता की ओर बकाया दर्शाये गये हैं, जो शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करने है। जबकि विपक्षी का यह कथन है कि होल्डिंग चार्ज एवं विलम्ब ब्याज की गणना रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा नहीं की गई है। शिकायतकर्ता की और से यह कहा गया कि कोई होल्डिंग चार्ज एवं flora ब्याज अदा करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि विपक्षी द्वारा स्वयं न तो समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है।
अतः क्योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिए करार) नियमावली-2048 के नियम-9.2 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शिकायतकर्ता पिछला कोई मेन््टेनेन्स विपक्षी को अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। oR जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो यदि शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों में विलम्ब किया गया है, तो वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विपक्षी को विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। जहाँ तक लीज रेन््ट एवं एडीशनल फार्मर कम्पनसेशन का प्रश्न है, तो यदि विपक्षी द्वारा उक्त मदों के सम्बन्ध में धनराशि अदा की गई है, तो विपक्षी द्वारा vat मदों के मद में विवरण /रसीद उपलब्ध कराने पर शिकायतकर्ता, विपक्षी को उक्त मदों के मद में धनराशि अदा करने के लिए बाध्य होगा। तदनुसार रेरा अधिकृत सी.ए की उक्त आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्तियाँ निस्तारित की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में नया मांग-पत्र बनाकर i5 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को प्रेषित करेंगे। तद्पश्चात शिकायतकर्ता, विपक्षी को एक माह के अन्दर आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान करेंगे। बकाया धनराशि का भुगतान होने पर विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।
आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी यूनिट को निरस्त करने की धमकी दे रहा है। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे और शिकायतकर्ता की यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित,/आवंटित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित करेंगे। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2026 को पेश हो। Be ae Ta & आर. पी. सिंह a (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण