Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Neelima Misra and Dr. S.M. Misra v. Panchsheel Buildtech Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/03/71302/2021
- Decision date
- 2026-05-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WA—NCR44/03/7302/202 नीलिमा मिश्रा एवं डॉ. एस.एम. मिश्रा बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए।
उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है तथा विपक्षी द्वारा धारा-34 की सुनवाई तथा धारा-38,40,/63 की सुनवाई के दौरान कहीं भी यह नहीं कहा गया कि शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त कर दिया गया है और किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है। नियम-24 के अन्तर्गत पत्रावली आने पर प्रथम बार अपने जवाब में विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि दिनांक 42.05.2022 को यूनिट तृतीय पक्ष को आवंटित की जा चुकी है, लेकिन इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कोई भी प्रमाण / कब्जा-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 28.07.2025 को प्राधिकरण को लिखा गया है और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है तथा यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा अपने जवाब दिनांक 44.022020 4 सर्वप्रथम यह कथन किया गया कि शिकायतकर्ता की यूनिट निरस्त कर दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा न तो ast की सुनवाई के दौरान और न ही धारा-38/40,/63 की सुनवाई के दौरान सम्बन्धित पीठ के समक्ष ऐसा कोई कथन किया और यहाँ तक कि दिनांक 24.04.2025, 48.07.2025, 23.09.2025 एवं 8.42.2025 को सुनवाई के दौरान इस पीठ के समक्ष नियम-24 की कार्यवाही में ऐसा कोई कथन किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.02.2026 को यूनिट को निरस्त करने वाली बात कही गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जे
मनमाने तरीके से माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 का अनुपालन न करते हुए मनमाने तरीके से यूनिट को निरस्त किया गया है। क्योंकि अभी तक तृतीय पक्ष के नाम न तो यूनिट की रजिस्ट्री हुई है और न ही उसे कब्जा मिला है और न ही ऐसा कोई प्रमाण विपक्षी द्वारा दाखिल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित ०4.06.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा.// 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार ufalor—Panchsheel Greens ए॥७७९- में यूनिट WN-60! 8००८8 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482/ यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 04.06.2022 का अनुपालन कराया जा US |
श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की Hat शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2026 को पेश हो। St ar. th. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण