Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ashish Ahuja v. K2N Infra India Private Limited
Complaint No. NCR144/03/71192/2021
- Decision date
- 2026-05-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WAM:—NCR44/03/792/202 आशीष आहूजा बनाम के2एन इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा ओ. सी. /सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है, जबकि शिकायतकर्ता का यह कथन है कि वह विपक्षी को समस्त धनराशि का भुगतान कर चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 44.04.2026 आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाये जाने हेतु और विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर सिविल कारागार में निरुद्ध कराने हेतु दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा रहा है और न ही रजिस्ट्री कराई जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.07.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. प् रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना--फ्राएथा Plaza में यूनिट संख्या-7/08-09 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यलय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 27.07.2022 का अनुपालन कशया जा सके।
श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। जहाँ तक विपक्षी के डायरेक्ट का गिरफ्तार किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता विपक्षी के डायरेक्टर का नाम एवं पता शपथ-पत्र के साथ दाखिल करें और साथ-ही-साथ में स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि कितने दिनों तक विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागर में शिकायतकर्ता निरुद्ध कराना चाहता है, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 0.08.2026 को पेश a a . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण