Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Devesh Deepak v. Jkg Construction Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/03/51707/2020
- Decision date
- 2026-05-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 42-शिकायत GAL—NCR44/03/5707/2020 देवेश दीपक बनाम जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराह्न 03:00 बजे प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 23.05.2026 रेरा पोर्टल पर इस आशय का अपलोड किया गया है कि पिछली तिथि 48.03.2026 को we प्रार्थना-पत्र दिनांकित 47.03.2026 हर्ज 500 रुपये स्वीकार किया गया था, उसे माफ किया जाये, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की गई। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 23.05.2026 निरस्त किया जाता है। विपक्षी की गणना शीट पत्रावली पर दाखिल है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति गणना शीट दाखिल की गई है। अत: उभयपक्षों की गणना शीट पत्रावली सहित रेरा अधिकृत सी.ए को भेजी जाये कि रेरा अधिकृत सी.ए उभयपक्षों की गणना शीट, आदेश दिनांक 04.09.2020 एवं बी.बी.ए के अनुसार गणना कर स्पष्ट रूप से अपनी आख्या एक माह के अन्दर दाखिल करें कि कितनी धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी है। रेरा अधिकृत सी.ए को निर्देशित किया जाता है कि गणना करते हुए होल्डिंग चार्ज, Pera चार्ज एवं अन्य चार्ज के शग्बन्ध गें निग्न प्रकार गणना की जाये:
4. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया S| अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा wa शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2048 के नियम-9.2 के अनुसार विपक्षी को शिकायतकर्ता कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। न 2 जहाँ तक aaa का प्रश्न है, क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता अग्रिम मेन्टेनेन्स / रख-रखाव शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ह 3. जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, (यदि शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब किया गया है) तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09. 2020 के अनुसार धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अतः रेरा अधिकृत सी.ए को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार गणना कर अपनी आख्या एक माह के अन्दर दाखिल करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 06.08.2026 को पेश हो। me गे सिंह ( अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण