Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Alok Kumar Chokhani v. Gayatri Hospitality and Real Con Limited
Complaint No. NCR144/03/137834/2026
- Decision date
- 2026-08-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: :9-08-2026 शिकायत संख्या: ॥एटा२44/03/]37834/2026 आलोक कुमार चौखानी बनाम गायत्री हॉस्पिटैलिटी एण्ड रियलकॉन लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रेम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा Here Tot पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विपक्षी कम्पनी को यह भी आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा क्यों एवं किन परिस्थितियों में 07 QPRs पोर्टल पर अपलोड,/अपडेट नहीं किये गये और उपर्युक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 के CHAPTER-VIII के अन्तर्गत शास्ति हेतु, प्रश्नगत प्रकरण को रेरा प्राधिकरण के समक्ष क्यों न संदर्भित कर दिया जाये, के सम्बन्ध में आगामी 02 सप्ताह के अन्दर लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उभय पक्षों के तथ्यों एवं cof को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं करेगें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल र अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 07-2-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH
RAMESH BHOOSREDDY Date: .08.. BHOOSREDDY ऐ%2 5 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 34