Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Than Singh v. Paramount Propbuild Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/03/137288/2026
- Decision date
- 2026-05-15
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण दिनांक: 5-05-2026 क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 थान सिंह व अन्य ters प्रोबिल्ड प्रा. लि. शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिकायत संख्या: NCRI44/03/37288/2026 iT के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस एवं पब्लिक नोटिस जारी हो। शिकायतकर्ता द्वारा कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा wera यूनिट के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल, बी.बी.ए.//आवंटन-पत्र की पूर्ण व स्पष्ट पठनीय छायाप्रति तथा शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेजर या बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणित, स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है।
शिकायतकर्ता द्वारा wera शिकायत aft करने से पूर्व एक अन्य शिकायत संख्या: NCR44/04/092I/209 “थान Rie बनाम पैरमाउन्ट ग्रोबिल्ड a. fer’ इसी पीठ के समक्ष विभिन्न मदों में अनुतोष यथा Possession, Refund, Correction of Structural and Construction Defect, Settlement of Demand, Delay penalty, Compensation आदि दिलाये जाने हेतु संस्थित की गयी थी, जिसमें पीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर विधिनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज सहित रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने एवं अन्य मदों में अनुतोष उपलब्ध कराये जाने हेतु, अपने आदेश, दिनांक 29-08-2049 के माध्यम से आदेशित किया गया, जिसके विभिन्न तिथियों पर सुनवाई कर, विपक्षी कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता दिनांक 03--04-2025 को निष्पादित सके उपरान्त पीठ द्वारा धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में त्रिपक्षीय सब-लीज डीड /रजिस्ट्री, त कराते हुए, Wea यूनिट का भौतिक कब्जा, दिनांक 05-04-2025 को उपलब्ध कराये जाने के आधार पर, पीठ द्वारा धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत अपने आदेश, दिनांक 34-04-2025 के माध्यम से सचिव, उ.प्र. रेरा को प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्देश सिर्फ विपक्षी कम्पनी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु, वसूली दिये गये, जिसके क्रम में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा रू.82,447.46,/- की धनराशि का वसूली प्रमाण-पत्र, दिनांक 33-40-2025 को जारी किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत शिकायत की पोषणीयता / Res judicata के सम्बन्ध में पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 07-09-2026 को प्रस्तुत की जाये। उपर्युक्त 5
त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत शिकायत दोषपूर्ण (Defective) है। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY ts039 s0530 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 0