Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajesh Kumar v. Gygy Infradesign Pvt.ltd
Complaint No. NCR144/03/136421/2026
- Decision date
- 2026-04-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 24-04-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/03/I3642/2026 राजेश कुमार व अन्य बनाम जीवाईजीवाई इन्फ्राडिजाईन प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-43 के अनुपालन में wed यूनिट के सम्बन्ध में उनके द्वारा पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र, बी.बी.ए./ Wr फॉर सेल का निष्पादन क्यों एवं किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट to पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी के तथ्यों एवं cet ar विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) VE अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे और न ही प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में किसी भी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करेंगे।
उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 24-08-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY vasese 0250 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 0