Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Baba global limited v. SJP Infracon Limited
Complaint No. NCR144/03/127338/2025
- Decision date
- 2026-01-21
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 2-0:-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/03/27338/2025 बाबा ग्लोबल लिमिटेड बनाम एसजेपी इन्फ्राकॉन लिमिटेड आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम् वर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषीन्द्र विक्रम सिंह के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री अनीष कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं नियमानुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट तथा पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट फॉर सेल/ बी.बी.ए.// आवंटन-पत्र की पूर्ण व स्पष्ट पठनीय छायाप्रति रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा HHS पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं शिकायतकर्ता के तर्कों को यथास्थिति के बिन्दु पर विस्तार से सुना गया एवं प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) तथा शिकायतकर्ता को अपूर्णनीय क्षति न हो इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण, विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 04-05-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY ete (संजय आर. सरेड्ड अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 0