Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Arti Sharma v. Mahagun (India) Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/03/117853/2024
- Decision date
- 2026-09-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
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Judgment text
दिनांक: 09-09-2026 शिकायतकर्ता पर शिकायतकर्ता की उपस्थित हुईं। विपक्षी E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 शिकायत संख्या: NCR44/03/I7853/2024 आरती शर्मा बनाम महागुन (इंडिया) प्रा. लि. आदेश | का परिवाद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई ई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार ओर से विद्वान से द्वान अधिवक्ता श्री अतुल तुल कुमार सिंह की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री आयुषी की ओर सं विद्वान अधिवक्ता सुश्री शालू शर्मा उपस्थित हुईं। युषी उभय पक्षों के विद्वान न अधिवक्तागण TEATS द्वारा अवगत गत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अंतिम तेम समझौता हो गया मध्य हस्ताक्षरित एवं दिनांक 06-06-2026 की प्रति में उपलब्ध करायी गयी S| उक्त समझौतानामा के अवलोकन ते पोर्टल Sot पर अपलोड कर, है और अपने कथन के समर्थन में उभय पक्षों निष्पादित रू.00/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, के ५ भौतिक प्रति रेरा रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर लोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य उक्त Fd प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता ता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही चलाये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। तदनुसार प्रश्नगत शिकायत समाप्त किये जाने योग्य है। अतः समझौतानामा, आदेश गत , दिनांक 06-06-2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित इस आदेश का अंश द्वारा कोई आदेश पारित करते हुए समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा,
मझौ तानामा, दिनांक 06—06—2026 रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय षय में पूर्व में रित किया गया है, तो यह आदेश देश स्वतः निष्प्रभावी होगा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण गा। यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व se क्षरित का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता यतकत रेरा अधिनियम, समझौतानामा में वर्णित शर्तों 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 रेत समझौ के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के दायर करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने रा जमा धनराशि वापस अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र करने अथवा कब्जा प्रदान करने a तक विलम्ब अवधि होगा। धि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी @ SANJAY RAMESH BHOOSREDDY आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Digitally signed by SANJAY RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.09.0 6:7:09 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 42