Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Priyanka Kapoor v. Logix Infrastructure Pvt.ltd
Complaint No. NCR144/03/107184/2023
- Decision date
- 2026-06-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत aris दिनांक: 9-06-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/03/0784/2023 प्रियंका कपूर बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशान्त सिंघल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत सिंह मलिक के सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव श्रीवास्तव उपस्थित हुए। प्रकरण में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं भौतिक प्रति दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रकरण शिकायत में पीठ द्वारा विगत तिथि/सुनवाई, दिनांक t8—-02-2026 को शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 46-02-2026 को पोर्टल पर अपलोडेड लिखित प्रार्थना-पत्र तिथि रहित के आलोक में रेरा तकनीकी टीम को आदेशित किया गया था कि पोर्टल पर अपलोडेड रेरा कार्यालय आदेश, दिनांक 44-42-2024 (पत्रांक संख्या: 46940 / यूपी. रेरा/ AAR, 2049, Sat संशो./ 2024-25) तथा दिनांक 20-42-2024 (पत्रांक संख्या: 47432/aH. रेरा /स्थ. निरी.// 2024-25) के अनुपालन में शिकायतकर्ता द्वारा अपेक्षित धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त, वह आगामी 04 सप्ताह के अन्दर VAT पक्षों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता के उक्त लिखित प्रार्थना-पत्र तिथि रहित में वर्णित तथ्यों ,/बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए, विस्तृत निरीक्षण आख्या साक्ष्यों सहित रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, एक प्रति पीठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके क्रम में रेरा तकनीकी टीम द्वारा उपर्युक्तानुसार स्थलीय निरीक्षण किया गया, परन्तु स्थलीय निरीक्षण के दौरान विपक्षी कम्पनी द्वारा पूर्णता असहयोग प्रदान किया गया और विपक्षी कम्पनी के सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु, यूनिट का ताला खोला नहीं किया गया, जिस कारण बिना यूनिट का स्थलीय निरीक्षण कर, रेरा तकनीकी टीम को अपनी स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करनी पड़ी।
अतः विपक्षी कम्पनी के CRM को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि पर अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर, साक्ष्यों सहित यह स्पष्ट करना सुनिश्चित करें कि विपक्षी कम्पनी द्वारा क्यों एवं किन परिस्थितियों में उपर्युक्त कृत्य किया गया है और क्यों न उपर्युक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 के CHAPTER-VIII के अन्तर्गत शास्ति हेतु, प्रश्नगत प्रकरण को रेरा प्राधिकरण के समक्ष संदर्भित कर दिया जाये। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 06-22-2026 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY SANIAY RAMESH ” RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY Date: 2026.06.20 भूसरेड्डी ): +05'30' (संजय आर. डडी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 37