Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pawan Kumar v. Project Category-Un-Register Promoter Other - ATS Infrastructure Ltd
Complaint No. NCR144/03/106259/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2024-12-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 अपंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत सुनवाई आदेश-पत्र सुनवाई समक्ष विधि सलाहकार पीठासीन अधिकारी-श्री चन्दन कुमार सिंह, विधि सलाहकार शिकायत संख्या : [२९०॥२44/03/06259/2023 पवन कुमार बनाम ए.टी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. उपरोक्त शिकायतकर्ता ने अपनी इकाई के flea किए जाने में विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग किए जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत योजित की है। शिकायत को मा. पीठ-2, एन.सी.आर. के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया तथा दिनांक 06.06.2023 को मा. पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान विपक्षी की परियोजना के WA पंजीकृत होने के सम्बंध में प्रश्न उठा। अतः मा. पीठ के आदेश दिनांक 06.06. 2023 द्वारा पत्रावली को सचिव, उ.प्र. ww को अग्रिम कार्यवाही करने के लिए संदर्भित किया गया कि क्या उक्त परियोजना रेरा में पंजीकृत होने योग्य है अथवा नहीं | परियोजना के पंजीयन के सम्बंध में परिवाद की सुनवाई विधि सलाहकार के समक्ष दिनांक 44.04.2024, 08.02.2024, 04.04.2024, 30.05.2024, 04.08.2024, 24.40.2024 एवं 49.42.2024 को वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से करवाई गयी। विपक्षी द्वारा दिए गए एऐग्रीमेंट फार एलाटमेंट लेटर के अवलोकन से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता को विपक्षी की परियोजना ATS GREENS PARADISO के Tower-6, Floor-2" Unit No. 06022, Area- 600/ sq.ft आवंटित किया गया है।
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के बिन्दु-3 में यह उल्लिखित है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट जिस परियोजना के अंतर्गत आती है, वह परियोजना ATS GREENS PARADISO के Tower-6, ॥॥00-2"7 Unit No. 06022, #॥९०-।600/ sq.ft स्थित PLOT NO. GH-03, SECTOR-CHI-04, GREATOR NOIDA U.P. रेरा में पंजीकृत नहीं है, क्योंकि set परियोजना का अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 47.06.200 को ग्रेटर नोएडा ८ औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त हो चुका है। परियोजना पूर्ण की श्रेणी में ररा अधिनियम लागू होने के पूर्व से है। आपत्ति के साथ संलग्न अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 47.06.200 जो PLOT NO. GH-03, SECTOR-CHI-04, GREATOR NOIDA U.P. के सम्बंध में पार्ट आक्यूपेंसी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। विपक्षी व शिकायतकर्ता के मध्य निष्पादित सब लीज डीड (Sub-Lease Deed) दिनांक 04.02.20i3 के प्रस्तर-६ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकासकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आंतरिक विकास कार्य जैसे समतलीकरण, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइटिंग, विद्युतिकरण, जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क किनारे वृक्षारोपण, उद्यान, पार्किग स्थल आदि का निर्माण किया गया है तथा समूह आवासीय भवन के विकास एवं निर्माण हेतु भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त की है।
अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में विपक्षी द्वारा ker अधिनियम लागू होने से लगभग 7 वर्ष पूर्व निर्गत प्रस्तुत पार्ट अधिभोग प्रमाण पत्र व शिकायतकर्ता व प्रमोटर के मध्य निष्पादित सब लीज डीड (Sub-Lease Deed) के आधार पर यह प्रतीत होता है कि परियोजना का विकास पूर्ण करने के उपरांत आवंटी को कब्जा प्रदान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अन्य कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि परियोजना आनगोईंग की श्रेणी में है। अतः प्रश्नगत परियोजना ATS GREENS PARADISO स्थित PLOT NO. GH-03, SECTOR-CHI-04, GREATOR NOIDA U.P. रेरा अधिनियम की धारा-3(2)(9) से आच्छादित होने के कारण पंजीकरण योग्य नहीं है। अतः उक्त शिकायत को Wr अधिनियम के अनुसार सुनवाई हेतु सम्बंधित मा. पीठ, एन.सी.आर. को संदर्भित किया जाता है। दिनांक: 46.05.2025 न wba v5 et (चन्दन कुमार सिंह) विधि सलाहकार