Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rakesh Gupta v. Mahagun (India) Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/88225/2022
- Decision date
- 2026-07-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत AAT—NCR44/02/88225/2022 राकेश गुप्ता बनाम महागुन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यांशु सराश्वत उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी grr erat तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश 03.08.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय WI प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 03.08. 2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 WUT (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) ae@Par2oie की aes के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।
विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह i5 दिनों के अन्दर ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त कर, माननीय रेरा पीठ के आदेश 03.08.2022 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ait /सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का प् भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.40.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण