Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nabajyoti Sahariah v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/02/50878/2020
- Decision date
- 2026-02-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 दिनांक: 20-02-2026 शिकायत संख्या: NCRI44/02/50878/2020 नबज्योति सहारिया बनाम एलीगेन्ट इन्फ्राकॉन प्रा. लि. आदेश प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए। प्रकरण में न््यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपने आदेश, दिनांक 05-03--2025 के माध्यम से प्रश्नगत शिकायत इस पीठ को इसलिए संदर्भित की गयी थी, क्योंकि विपक्षी द्वारा ओ.सी. प्राप्त कर, रजिस्ट्री निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करायी गयी। पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या, दिनांक 07-08--2025 एवं weit / शिकायतकर्ता द्वारा उक्त अनुपालन आख्या पर अपना लिखित जवाब तिथि रहित दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल अनुपालन आख्या, दिनांक 07-08-2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना / यूनिट का ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त न किये जाने के सम्बन्ध में कोई विधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि weft /, शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि सहित अन्य चार्जेज़ के मद में धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
आज पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर, पीठ को यह अवगत कराया गया कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्री निष्पादित करायें। अतः इन आधारों पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को शीघ्र पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-02-2022 के अनुपालन में रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: विपक्षी कम्पनी के उपर्युक्त आचारण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का अनुपालन करने में हिला-हवाली की जा रही है। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के ares—ai में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-02-2022 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट की रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 20-04-2026 को संदर्भित की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Digitally si 0 by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY Date: 2026.02.23 0:48:34 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 54