Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mr. Ashok Kumar v. Aircon Systems India Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/137258/2026
- Decision date
- 2026-04-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
दिनांक: 22-04-2026 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो शिकायतकर्ता की ओर से E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 एयरकॉन सिस्ट्म्स इंडिया प्रा. लि. विद्वान अधिवक्ता हुईं। विपक्षी की ओर से शिकायतकर्ता के पे शिकायत संख्या: NCRI44/02/I37258/2026 कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर श्री नीरज तिवारी की प्रॉक्सी अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता श्री मनु उपस्थित हुए। ता सुश्री योगिता ठाकुर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटि यथा शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की Wit अथवा कस्टमर लेजर या बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणित,/स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो विपक्षी के विद्वान पर अपलोड एवं दाखिल प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा HECHT कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित करना सुनिश्चित करें, जिसके प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित Hr | कि स्वीकार किया जाता है। न अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज किये जाने 4} हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित मम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा
उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित सके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 23-07-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH, RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 7४४5४ (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।