Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Nitin Singh v. S.p.sai.it.pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/137028/2026
- Decision date
- 2026-04-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 24-04-2026 शिकायत संख्या: ४८7२44/02/ 37028/2026 नितिन सिंह बनाम मैसर्स एस.पी. साँई. आई.टी. प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कुमार सिंह उपस्थित हुए | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री सोनी यादव उपस्थित ge | शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट तथा कप्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर अंकित परियोजना को अनुबन्धानुसार संशोधित किये जाने हेतु, संशोधन प्रार्थना-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा Here पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा HHS पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उक्त आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) VF अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे और न ही प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में किसी भी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 24-08-2026 को पेश हो। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 2220260425 #82942 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 6