Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sangeeta Bhatnagar v. Super City Developers Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/02/136748/2026
- Decision date
- 2026-04-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत ari—3i सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 0-04-2026 शिकायत संख्या: ८२]44/02/36748/2026 संगीता भट्नागर व अन्य बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री हिमानी उपस्थित Bl शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि सह-आवंटी का दुःखद निधन हो गया है। इसलिए शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा कम्प्लेन्ट पेज के फार्म-एम पर अंकित सह-आवंटी के नाम को हटाये जाने हेतु, प्रार्थना-पत्र तथा वारिसान प्रमाण-पत्र एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में विधिक उत्तराधिकारों की एन.ओ.सी. तथा नियमानुसार समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित पठनीय मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट रेरा कम्प्लेन्ट do पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण var आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों के तथ्यों एवं cof को विस्तार से सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम GSA मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनों शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 02 के समक्ष दिनांक 07-07-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY Date: 2026.04.3 BHOOSREDBY 9:0:28 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 4